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9 साल में बेटा पैदा नही किया तो पत्नी को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया! हालत नाजुक.. पति पर अपराध दर्ज! सास और जेठ भी लपेटे में..

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक चौका देने वाली घटना प्रकाश में आई है। यहां एक शादीशुदा महिला जो 75% तक चल चुकी है, उसने अपने पति सास और जेठ पर जलाकर मारने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि उसकी शादी को 9 साल हो चुके हैं और उसके दो बेटियां हैं। बेटा ना होने के कारण उसे ससुराल में दान दिया जाता था। इसी विवाद में रविवार के सुबह उसके पति ने उसे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला को उसका पति ही अस्पताल लेकर गया था।

दरअसल, सूरजपुर के गोपालपुर निवासी स्वर्गीय अशोक कुमार गुप्ता की पुत्री रेणु गुप्ता की शादी 9 साल पहले रामानुजनगर निवासी लवकेश गुप्ता पिता गया गुप्ता से हुआ था। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। शादी के बाद रेणु ने दो लड़कियों को जन्म दिया था। लड़का नहीं होने की बात को लेकर ससुराल में हमेशा विवाद होता रहता था। शनिवार को भी पुत्र को जन्म नहीं देने की बात पर ससुराल वालों से उसका वाद विवाद हुआ था। आरोप है कि वाद विवाद की वजह से ही रविवार को लवकेश गुप्ता ने अपनी मां के सामने अपनी पत्नी रेणु गुप्ता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी रेणु को उसके पति ने ही जिला चिकित्सालय सूरजपुर में भर्ती कराया, जहां रेणु के परिजनों ने उसके ससुराल पक्ष के खिलाफ उसकी हत्या करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

अंबिकापुर किया गया रेफर

जिला अस्पताल के डॉ. अंकित कुमार ने बताया कि पेट्रोल से झुलसी महिला को लाया गया था, जो लगभग 75 प्रतिशत झुलस गई थी। उसका प्राथमिक उपचार कर हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीँ होने की वजह से बेहतर इलाज़ के लिए मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर रिफ़र कर दिया गया।

महिला का बयान

घटना की जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार सूरजपुर द्वारा बुरी तरह झुलसी रेणु गुप्ता का बयान लिया गया। पीड़िता ने तहसीलदार को बयान देते हुए बताया कि उसकी दो बेटी है और बेटा नहीं होने के वजह से पति और ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। रविवार सुबह पति ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान सास भी वही मौजुद थी।

इधर आग से बुरी तरह से झुलसी रेणु जोगी की मां सुमित्रा देवी की रिपोर्ट पर सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपित पति लवकेश गुप्ता पिता गया गुप्ता 35 वर्ष समेत उसकी मां मालती देवी एवं बड़े भाई बड़कू गुप्ता के विरुद्ध धारा 307, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

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