Raigarh News

7 से 30 नवम्बर तक चुनाव संंबंधी एक्जिट पोल, परिणाम प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार पर भारत निर्वाचन आयोग ने लगाया है प्रतिबंध

रायगढ़। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 एक्जिट पोल के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग के उक्त धारा की उपधारा के उपबंधों के दृष्टिगत 7 नवम्बर 2023 को पूर्वान्ह 7 बजे से 30 नवम्बर 2023 को अपरान्ह 6.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान ऊपर उल्लेखित साधारण निर्वाचनों एवं उप निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।

साथ ही स्पष्ट किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचन एवं उप निर्वाचन से संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

Join WhatsApp Group
Back to top button

you're currently offline