हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला : अगर पत्नी पान मसाला, गुटखा और शराब के साथ नॉनवेज खाकर पति को परेशान करती है, तो यह क्रूरता है।

बिलासपुर : बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह फैसला पति-पत्नी के तलाक के संबंध में हुआ। हाईकोर्ट ने पत्नी की आदत, अगर पान मसाला, गुटखा खाती है, और शराब के साथ नॉनवेज खाकर पति को तंग करना, पति और ससुरालवालों को झूठे केस में फंसाने की धमकी, बार-बार खुदकुशी का प्रयास करना, जैसे व्यवहार को क्रूरता माना है।
कोरबा से बिलासपुर तक का किस्सा…
इस फैसले का शुरुआती दौर कोरबा के फैमिली कोर्ट से शुरू हुआ था। कोरबा शहर में रहने वाले उदय की पत्नी को पान मसाला, गुटखा और शराब पीना एवं नॉनवेज खाने की आदत थी। पति के परिवार वालों से दुर्व्यवहार भी करती थी।वह अपनी पत्नी को कई बार मना किया पर उदय की पत्नी ने अपनी आदत नहीं छोड़ी।
पत्नी ने कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश
पत्नी की आदत से परेशान उदय जब मना करता था, तो वह उससे झगड़ा करने लगती थी। पति के परिवार वाले से दुर्व्यवहार एवं फंसाने की धमकी देती थी। उदय की पत्नी ने दो बार छत से कूदने की कोशिश तथा खुद को आग लगाने, एवं कीटनाशक जैसे जहरीला पदार्थ पी जाने का भी प्रयास किया।
पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की दी अर्जी
एक दिन महिला की आदतों से दुखी होकर पति ने पत्नी से तलाक लेने का फैसला किया। अपनी पत्नी की आदत से परेशान उदय ने जब फैमिली कोर्ट में तलाक लेने की अर्जी लगाई, तो उसकी याचिका खारिज हो गई। पति द्वारा लगाई गई तलाक की अर्जी खारिज हो जाने पर हाईकोर्ट में अपील किया।
हाईकोर्ट में हुआ यह अहम फैसला
बिलासपुर हाईकोर्ट ने तलाक के एक प्रकरण पर अपना अहम फैसला सुनाया । अगर पत्नी पान मसाला, गुटखा और शराब के साथ नॉनवेज खाकर पति को परेशान करती है, तो उसे क्रूरता की श्रेणी में गिना जायेगा। जिसपर जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डबल बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए पति के तलाक की अपील स्वीकृत कर ली है।