रायगढ़। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ दिनों के लिए जिला कलेक्टर द्वारा विभिन्न जगहों को कंटेन्मेंट ज़ोन घोसित किया गया था । बीते 15 दिनों से आवश्यक सेवाएं ही जिले में जारी थी जिसे समाप्त करते हुए आज रात्रि 11:59 के बाद अब रविवार को छोड़कर अनुमति प्राप्त दुकाने निर्धारित समयावधि में खुलेगी।
देखे सूची
- रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिनों में सुबह 9:00 बजे से 5:00 बजे तक अनुमति प्राप्त गतिविधियों में छूट दी गई है.
- जिले में समस्त परिवहन जैसे ऑटो रिक्शा सिटी बस यात्री बस इत्यादि सशक्त चालू रहेगी.
- आवागमन क्षेत्रों जैसे रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट बस जैसे जगह पर ईपास के लिए आवेदन करने के बाद ही आगे की यात्रा हो पाएगी.
- सब्जी विक्रय का समय सुबह 7:00 से दोपहर 1:00 बजे तक रहेगा.
- मिल्क पार्लर दूध डेयरी सुबह 6:00 से 10:00 तक और शाम को 5:00 से 7:00 तक खुले रहेंगे.
- 24 घंटे चलने वाले अस्पताल के भीतर मेडिकल स्टोर को छोड़कर बाकी मेडिकल स्टोर सुबह 7:00 बजे से शाम को 7:00 बजे तक खुले रहेंगे.
- बार रिसोर्ट बंद रहेंगे.
- सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे मगर ऑनलाइन लर्निंग की जा सकती है.
- विवाह कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोगों को मंजूरी मिली है लेकिन इसके लिए तहसीलदार और एसडीएम से पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है.
- अंतिम संस्कार अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रमों में 20 आदमी तक अधिकतम मंजूरी मिली है इसके लिए भी एसडीएम और तहसीलदार से पहले से अनुमति लेना होगा.
- पार्क में मास्क लगाना जरूरी होगा.
- स्टेडियम, मैदान मैं समूह में बैठकर चर्चा करना प्रतिबंधित रहेगा.


