रायगढ़। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा नगर पंचायत में सड़क निर्माण और विकास कार्य में गड़बड़ी को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की नगरीय प्रशासन विभाग ने CMO, 3 इंजीनियर और एक लेखापाल को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
दरअसल रायगढ़ के नगर पंचायत घरघोड़ा क्षेत्र में विकास कार्य गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर संयुक्त संचालक बिलासपुर नगरी प्रशासन द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर मामले में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुमित मेहता, तीन उप अभियंता अजय प्रधान प्रदीप पटेल और निखिल जोशी एवं लेखपाल को मामले में दोषी पाया। इन सभी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सीएमओ सुमित मेहता सस्पेंड
नगर पंचायत घरघोड़ा में अधोसंरचना मद अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं कराने, विभिन्न वार्डों में कराये गये सी.सी. रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने, गुणवत्ताहीन सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य का भुगतान करने तथा निजी एवं सार्वजनिक भूमि के सत्यापन किये बिना सी.सी. रोड निर्माण कार्य प्रस्तावित / संपादित कराने के लिए सुमित मेहता प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी उत्तरदायी पाये गये है। राज्य सरकार ने सुमित मेहता को सस्पेंड कर दिया है। उन्हें संयुक्त संचालक कार्यालय बिलासपुर में अटैच किया है।

उप अभियंता प्रदीप पटेल सस्पेंड
नगर पंचायत घरघोड़ा में विभिन्न वार्डो में कराये गये सी.सी. रोड निर्माण कार्यों का माप पुस्तिका में इंद्राज नहीं करने, निर्माण के दौरान परीक्षण हेतु क्यूब नहीं लेने, निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने तथा गुणवत्ताहीन सी.सी. रोड निर्माण कार्य का संपादन कराकर भुगतान करने की अनुशंसा के लिए प्रदीप पटेल तत्का. उप अभियंता घरघोड़ा (वर्तमान में उप अभियंता नगर पंचायत किरोड़ीमल) उत्तरदाई पाए गए हैं। इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

उप अभियंता निखिल जोशी भी सस्पेंड
नगर पंचायत घरघोड़ा में विभिन्न वार्डों में कराये गये सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं कराने, कार्य का भौतिक निरीक्षण नहीं करने, निर्माण कार्यों का माप पुस्तिका में इंद्राज नहीं करने तथा गुणवत्ताहीन सी.सी. रोड निर्माण कार्य का संपादन कराकर भुगतान की अनुशंसा करने के लिए निखिल जोशी तत्का. उप अभियंता घरघोड़ा (वर्तमान में उप अभियंता नगर पंचायत नयाबाराद्वार) उत्तरदायी पाये गये है। इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

उप अभियंता अजय प्रधान सस्पेंड
नगर पंचायत घरघोड़ा में पूर्व में निर्मित सडक की स्थिति संतोषप्रद होने के बावजूद नवीन सड़क हेतु मिट्टी खोदाई, जी.एस. बी.. बेस कार्य आदि का औचित्यहीन अवयव सम्मिलित कर प्राक्कलन तैयार कर राशि मांग किये जाने, अधोसंरचना मद अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा प्रारूप का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं कराने तथा निजी एवं सार्वजनिक भूमि के सत्यापन किये बिना सी.सी. रोड निर्माण कार्य प्रस्तावित / संपादित कराने के लिए अजय प्रधान तत्का. उप अभियंता घरघोड़ा (वर्तमान में उप अभियंता नगर पंचायत पुसौर) उत्तरदायी पाये गये है। इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

लेखपाल जयानंद साहू भी सस्पेंड
नगर पंचायत घरघोड़ा में विभिन्न वार्डों में कराये गये सी.सी. रोड निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्ड के प्रतिकूल गुणवत्ताविहीन कार्य का भुगतान कराने हेतु जयानंद साहू लेखापाल घरघोड़ा उत्तरदायी पाये गये है। इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।




