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जानलेवा करंट फंदा: जंगली सुअर के शिकार में दो की मौत, चक्रधरनगर पुलिस ने नाबालिग सहित पांच आरोपी किए गिरफ्तार

रायगढ़, 15 दिसंबर। जंगली सुअर के शिकार में बिजली की हुकिंग से बिछाए गए जानलेवा करंट फंदे ने दो युवकों की जान ले ली। मामले में चक्रधरनगर पुलिस ने गहन जांच करते हुए एक नाबालिग समेत पांच आरोपियों को गैर-इरादतन हत्या और विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

पुलिस के अनुसार ग्राम छोटे रेगड़ा निवासी पुनीलाल यादव उर्फ मंत्री और संदीप एक्का 9 दिसंबर की शाम घर से निकले थे और वापस नहीं लौटे। परिजनों द्वारा 12 दिसंबर को गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 13 दिसंबर को ग्राम संबलपुरी नदी किनारे टिकरा क्षेत्र में दोनों के शव मिले, जिसके बाद एफएसएल टीम और पुलिस ने मौके पर पहुँचकर मर्ग पंचनामा किया और शवों का पोस्टमार्टम कराया। प्रारंभिक रिपोर्ट में मौत का कारण बिजली करंट बताया गया।

शिकार के बहाने बिछाया गया था करंट जाल

जांच के दौरान मृतक पुनीलाल के पुत्र विजय यादव से पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों मृतक कुछ साथियों के साथ जंगली सुअर के शिकार पर गए थे। उसी दौरान, हाई टेंशन लाइन से अवैध हुकिंग द्वारा लगाए गए करंट जाल की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।घ टना को छिपाने के प्रयास में शवों को झाड़ियों में छिपा दिया गया था।

इस आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 546/2025, धारा 105, 238(ख), 3(5) बीएनएस तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

आरोपियों ने किया अपराध कबूल

जांच में सामने आया कि शिकार में मृतकों के साथ ग्राम छोटे रेगड़ा निवासी जयकिशन एक्का, रमेश उरांव, राजू टोप्पो, आकाश टोप्पो तथा एक नाबालिग बालक भी गया था। हिरासत में लिए गए जयकिशन और आकाश ने पूछताछ में स्वीकार किया कि शिकार के लिए बिजली का तार बिछाया गया था। जब पुनीलाल यादव और संदीप एक्का फंदा देखने पहुंचे, तभी वे करंट की चपेट में आ गए। इस हादसे में नाबालिग के भी पैर में करंट से जलने के निशान मिले। घटना के बाद आरोपियों ने शवों को छिपाने और तार लपेटकर ले जाने की बात कुबूली।

विद्युत चोरी और हत्या का मामला दर्ज

करंट हुकिंग में विद्युत चोरी की पुष्टि होने पर पुलिस ने मामले में धारा 135 विद्युत अधिनियम भी जोड़ा। गिरफ्तार आरोपियों मेंआकाश टोप्पो (18 वर्ष) जयकिशन एक्का (19 वर्ष) रमेश उरांव (60 वर्ष) राजू टोप्पो (19 वर्ष)
सभी ग्राम छोटे रेगड़ा निवासी शामिल हैं।

वहीं, विधि से संघर्षरत नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।सभी वयस्क आरोपियों को सोमवार को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

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