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सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 4 मार्च को रहेगा ‘ड्राई डे’: शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

सारंगढ़-बिलाईगढ़: होली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 4 मार्च 2026 (रंग खेलने वाले दिन) को ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित किया गया है। इस दिन जिले की सभी शराब दुकानें और अहाते पूर्णतः बंद रहेंगे।

खबर के मुख्य बिंदु:

  • 4 मार्च को जिले भर में शराब की बिक्री, विनिर्माण, संग्रहण और परिवहन पर पूरी तरह रोक।
  • देसी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा की सभी फुटकर दुकानें और उनसे जुड़े अहाते बंद रहेंगे।
  • अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए जिला स्तरीय उड़नदस्ते सक्रिय। शराब रखने या बेचने पर सख्त कानूनी कार्रवाई और प्रकरण दर्ज किए जाएंगे।

कलेक्टर ने जारी किए निर्देश, उड़नदस्ते रहेंगे अलर्ट

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य त्योहार के दौरान नशे के कारण होने वाले हुड़दंग और विवादों पर रोक लगाना है।

आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति को शराब का संग्रहण, धारण या परिवहन करने की अनुमति नहीं होगी। आबकारी विभाग और पुलिस के उड़नदस्तों को संदिग्ध स्थानों और वाहनों की सघन चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।

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