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गौ तस्करी पर रायगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही! 37 गोवंशों को कराया मुक्त! 6 तस्करों को भी किया गिरफ्तार

रायगढ़। रायगढ़ जिले की रैरूमाखुर्द पुलिस ने तस्करों से 37 गौवंश (मवेशियों) को मुक्त कराया है। इसके साथ ही इनकी तस्करी कर रहे छह आरोपियों पर पशु क्रूरता नियम के तहत अपराध दर्ज कर और गिरफ्तार किया गया है।

मामला विस्तार से

इस बारे में रायगढ़ पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि जिले के धरमजयगढ़, रैरूमाखुर्द, लैलूंगा, तमनार क्षेत्र से मवेशियों की तस्करी का अंदेशा बना रहता है जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक  दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  संजय महादेवा व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़  दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर पुलिस टीमें मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाने मुखबीरों को सक्रिय कर निगाह रखे हुए है।

इसी कड़ी में कल 19 फरवरी के शाम चौकी प्रभारी रैरूमाखुर्द उप निरीक्षक ऐनु कुमार देवांगन को मुखबिर को सूचना मिली कि चार व्यक्ति कृषक मवेशियों को जोड़ों में बांधकर बेरहमी पूर्वक मारते-पीटते बगैर चारा पानी के पैदल चरखा पारा से बरपाली जंगल होते हांडीपानी की ओर जा रहे हैं।

सूचना के बाद तत्काल चौकी प्रभारी अपने स्टाफ के साथ तस्दीक कार्यवाही के लिए रवाना हुए। पुलिस की टीम द्वारा बाकारूमा जंगल रोड में 6 मवेशी तस्करों को पकड़ा गया। मवेशी को हांकते मिले 04 तस्करों से नाम पूछताछ करने पर अपना नाम सुकरू लकड़ा, जगन्नाथ, रामेश्वर यादव, चिंताराम यादव बताये और उनके दो साथी निरंजन राठिया और विक्की सारथी को पीछे सड़क किनारे होना बताये।

कपुलिस ने उनके कब्जे से 37 नग कृषक मवेशियों को जप्त किया। उनके दो साथियों को भी पुलिस टीम द्वारा हिरासत में लिया गया। पुलिस टीम द्वारा तस्करों से मवेशियों के खरीदी-बिक्री का मालिकाना हक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने कहा गया जिसमें वे कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाये।

जब्त 37 मवेशियों का वर्तमान मूल्य करीब 120000 रुपए बताया जा रहा है तथा आरोपियों से नगदी रकम 2300 रुपए तथा तीन मोबाइल बरामद कर जप्त किया गया है ।

मवेशी तस्कर आरोपी –

(1) सुकरू लकड़ा पिता लक्ष्मण लकड़ा 50 साल निवासी तोलमा

(2) जगन्नाथ पिता बुधराम उम्र 55 साल निवासी किलकिला हांडीपानी

(3) रामेश्वर यादव पिता जेठू राम यादव उम्र 30 साल निवासी धौंराभाठा

(4) चिंताराम यादव पिता सदाराम यादव उम्र 54 वर्ष निवासी चरखापारा

(5) निरंजन राठिया पिता स्व. शिवनारायण 35 वर्ष निवासी चरखापारा

(6) विक्की सारथी पिता स्व. सुनील सारथी 30 साल निवासी बाकारूमा चौकी रैरूमाखुर्द थाना धरमजयगढ़

आरोपियों के विरूद्ध पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द (थाना धरमजयगढ़) में आरोपियों पर छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।

संपूर्ण कार्यवाही में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक ऐनु कुमार देवांगन, आरक्षक जॉन टोप्पो, तुलसी नाग, भेक लाल सिदार, प्रमोद भगत, जयचंद भगत की विशेष भूमिका रही है।

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