रायगढ़। सार्वजनिक स्थान पर कार सवार युवती पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले ऑटो चालक को थाना कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई पूरी की है।
ट्रैफिक जाम के दौरान की थी अभद्र टिप्पणी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30 अक्टूबर 2026 को 22 वर्षीय युवती अपने पति के साथ कार से परीक्षा देने पूंजीपथरा से रायगढ़ आई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद शाम करीब 4:50 बजे दोनों अपनी कार से वापस लौट रहे थे। इस दौरान होटल ट्रिनिटी के पास मुख्य मार्ग पर जाम लगा हुआ था। जाम के कारण कार रोकने के बाद जैसे ही उसका शीशा नीचे किया गया, वहां मौजूद एक ऑटो चालक ने युवती की ओर इशारा करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी।
ऑटो नंबर से हुई आरोपी की पहचान
घटना से आहत होकर युवती ने थाना कोतवाली में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अमित तिवारी ने मामले में धारा 79 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।
जांच के दौरान घटना में शामिल ऑटो क्रमांक CG 13 BC 8268 के पंजीयन विवरण के आधार पर चालक की पहचान उमाशंकर साहू (37 वर्ष), पिता टीकम साहू, निवासी राजीव नगर कोतरारोड, रायगढ़ के रूप में की गई। पहचान स्पष्ट होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं से अभद्रता, छेड़छाड़ या अशोभनीय टिप्पणी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।









