रायगढ़। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट पर दोस्ती कर युवती को शादी का झांसा देने, शारीरिक शोषण करने और 4.50 लाख रुपये ऐंठने के मामले में पुलिस ने आरोपी पंकज चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। महिला सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे ‘अभियान संवेदना’ के तहत घरघोड़ा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए आरोपी के पास से वारदात में प्रयुक्त आईफोन भी जब्त किया है। अदालत में पेश किए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
स्नैपचैट पर दोस्ती और शादी के नाम पर दैहिक शोषण
पुलिस के अनुसार, 23 वर्षीय पीड़िता ने 23 अक्टूबर को घरघोड़ा थाने में उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि 22 अक्टूबर 2025 को स्नैपचैट ऐप के जरिए उसकी पहचान ग्राम अमलीडीह (थाना घरघोड़ा) निवासी 21 वर्षीय पंकज चौहान से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ।
शिकायत के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 को आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाते हुए युवती को अपने घर बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि इसके बाद आरोपी लगातार शादी का झांसा देकर युवती का दैहिक शोषण करता रहा।
लाखों रुपये की ठगी और शादी से इनकार पर दर्ज हुआ केस
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उससे अलग-अलग किस्तों में करीब 4 लाख 50 हजार रुपये भी ले लिए। सितंबर 2026 में जब पीड़िता को रुपयों की जरूरत पड़ी, तो उसने पंकज चौहान से अपनी रकम वापस मांगी और शादी करने को कहा। इस पर आरोपी ने रुपये लौटाने से साफ मना कर दिया और शादी करने से भी मुकर गया।
धोखाधड़ी की शिकार पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। घरघोड़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 320/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 में दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस पूछताछ में जुर्म कबूल, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में घरघोड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पंकज चौहान को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया आईफोन बरामद कर जब्त कर लिया और उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।









