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रायगढ़ में आचार संहिता लगते ही अधिकारियो का सड़को पर पैदल मार्च! निगम कमिश्नर, एसडीएम, सब इंजीनियर, RI सहित कर्मचारियों की 10 टीम 10 गाड़ी लेकर निकले सड़कों, गली-मोहल्ले में..

  • आचार संहिता लगते ही शुरू हुई संपत्ति विरूपण की कार्यवाही
  • सड़कों पर पैदल मार्च कर अधिकारियों के नेतृत्व में विभिन्न टीमों ने की संपत्ति विरूपण की कार्रवाई

रायगढ़, 9 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ में 9 अक्टूबर 2023 से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिसके तहत जिले में शासकीय, अशासकीय भवनों व संपत्तियों तथा सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर, होर्डिग्स एवं नारे स्लोगन तत्काल हटाये जाने के निर्देश है। इसी तारतम्य में रायगढ़ जिले में अधिकारियों ने फील्ड पर उतरकर संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही की।


 आचार संहिता लागू होते ही रायगढ़ शहर में नगर निगम कमिश्नर सुनील चंद्रवंशी व एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा के नेतृत्व में सब इंजीनियर, सहायक राजस्व निरीक्षक सहित कर्मचारियों की 10 टीम द्वारा 10 वाहन लेकर सड़कों, गली-मोहल्ले में लगे फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर को संपत्ति विरूपण नियम के तहत निकाले गए। इस दौरान निगम कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर सहित निगम की टीम ने सड़कों पर पैदल मार्च कर सड़कों के स्ट्रीट लाइट पर लगे फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स को निकलवाया गया।
 

जुर्माना एक हजार रूपया

उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है तथा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायगढ़ जिले में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय/अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम धारा के तहत निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।


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