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हत्या के अपराध में 60 वर्षीय बुजुर्ग… युवक के चिढ़ाने पर बुजुर्ग ने पत्थर उठाकर मारा… इलाज के दौरान युवक की मौत!

रायगढ़ : धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा ग्राम धरमपुर के 35 वर्षीय युवक सुखलाल पांडो की हत्या के मामले में कल 60 वर्षीय दुखीराम पाण्डो निवासी खोखरानारा चौकी रैरूमाखुर्द को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी दुखीराम पाण्डो के परिजन दुखीराम को गुस्सेल और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होना बता रहे हैं ।

मिली जानकारी के अनुसार 21 दिसंबर को थाना धरमजयगढ़ में धरमपुर निवासी गुहाराम पाण्डो रिपोर्ट दर्ज कराया कि 20 दिसंबर के दोपहर अपने फुफेरा भाई सुखलाल पण्डो (35 साल) के साथ कौवहाधरहा खेत नाला के पास नहाने गये थे। उसी समय दुखीराम पण्डो जो ग्राम खेखरानारा का निवासी है धरमपुर अपनी पत्नी के साथ मेहमानी में आया था । वह भी नाला नहाने आया

इस दौरान सुखलाल पंडो मजाक में दुखीराम को चिढ़ाया जिससे नाराज होकर दुखीराम पांडो ने सुखलाल को गाली गुफ्तार कर नाला के पास रखे बड़ा सा पत्थर उठाकर सुखराम के गले के पास मार दिया। गुहाराम पांडो दोनों के झगड़े में बीच बचाव कर शांत कराया । सुखलाल की चोट को देखते हुए उसे तुरंत ईलाज के लिए धरमजयगढ अस्पताल लाये जहां से उसे रायगढ रिफर किया गया ।

घटना के संबंध में थाना धरमजयगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराने पर अपराध क्रमांक 298/2022 धारा 294, 506, 323 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अपने स्टाफ को आरोपी पर निगाह रखने निर्देशित किया गया था ।

वहीं इलाज दौरान मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में आहत सुखलाल पांडो के मृत्यु हो जाने पर थाना चक्रधरनगर से बिना नंबरी मर्ग डायरी 24 दिसंबर को थाना धरमजयगढ़ में प्राप्त होने पर थाना प्रभारी धर्मजयगढ़ उपनिरीक्षक नंदलाल पैकरा द्वारा असल मर्ग कायम कर प्रकरण में धारा 302 आईपीसी विस्तारित कर आरोपी दुखीराम पांडो पिता मंगलु पांडो उम्र 60 वर्ष निवासी खुखरानारा चौकी रैरूमाखुर्द थाना धर्मजयगढ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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