रायगढ़। असंगठित एवं निर्माण श्रमिकों को स्वरोजगार से जोड़ने और उनकी आय के स्थायी साधन विकसित करने के उद्देश्य से श्रम विभाग ई-रिक्शा खरीदने पर आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। विभाग ने इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के तहत पात्र श्रमिकों को ई-रिक्शा क्रय करने के लिए एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा, जिससे वे परिवहन के क्षेत्र में स्वयं का कार्य शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें।
योजना के प्रावधानों के अनुसार, असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत महिला अथवा पुरुष श्रमिक को ई-रिक्शा क्रय करने पर एकमुश्त 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। वहीं, कम से कम तीन वर्ष से पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने पर अधिकतम 1.50 लाख रुपये अथवा वाहन की कुल लागत का 60 प्रतिशत (दोनों में से जो भी कम हो) एकमुश्त सहायता राशि के रूप में दी जाएगी। विभाग का मानना है कि इससे महिला एवं असंगठित श्रमिकों को नियमित आय अर्जित करने और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का अवसर मिलेगा।
आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
जिला श्रम अधिकारी के अनुसार, पात्र श्रमिकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक से ऋण स्वीकृति अथवा सहमति प्रमाण पत्र, ई-रिक्शा का सत्यापित कोटेशन, वैध ड्राइविंग लाइसेंस और स्थायी निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं।
श्रम विभाग ने सभी पात्र असंगठित एवं महिला निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही ऑनलाइन आवेदन करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि आवेदन करते समय सभी अनिवार्य दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए आवेदन पूरी तरह से भरें।









