रायगढ़। कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनिया नगर में कार में लिफ्ट लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला करने और उसके वाहन में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। खरसिया बाईपास स्थित एक चाय दुकान पर मिले परिचितों ने घर छोड़ने का झांसा देकर कार में लिफ्ट ली और गंतव्य पर पहुंचते ही पुरानी रंजिश को लेकर चालक पर लोहे के कड़े से हमला कर दिया।
पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दो नामजद आरोपियों सहित अन्य साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है।
चाय दुकान पर लिफ्ट मांगकर कार में सवार हुए थे आरोपी
पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, वार्ड क्रमांक 16, बाउलीकुंआ (सर्वेश्वरी नगर), रायगढ़ निवासी 24 वर्षीय मोहित शर्मा ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। 19 सितंबर की रात करीब 1:00 बजे वे अपनी कार (क्रमांक CG 13 BM 7770) से खरसिया बाईपास की ओर गाड़ियों की बिल्टी देने गए थे।
काम निपटाकर लौटते समय वे खरसिया रोड स्थित ‘मामा चाय दुकान’ पर चाय पीने के लिए रुके। वहां उनकी मुलाकात पुराने परिचित विवेक साह, मदन साहू और उनके अन्य साथियों से हुई।
बातचीत के दौरान मदन साहू ने मोहित से सोनिया नगर (नंदबाग) के पास छोड़ने का अनुरोध किया। जान-पहचान होने के चलते मोहित ने विवेक साह, मदन साहू और उनके साथियों को अपनी कार में बैठा लिया और सोनिया नगर की ओर चल पड़े।
सोनिया नगर पहुंचते ही मारपीट और वाहन में तोड़फोड़
पीड़ित ने पुलिस को बताया कि जैसे ही कार सोनिया नगर की गली के अंदर पहुंची, आरोपियों ने गाड़ी रुकवाकर मोहित को जबरन नीचे उतार लिया। इसके बाद पुरानी रंजिश को लेकर सभी आरोपियों ने एक साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने लगे।
इसी दौरान आरोपी मदन साहू ने अपने हाथ में पहने लोहे के कड़े से मोहित के सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार हमला कर दिया। इस हमले से मोहित के सिर से खून बहने लगा और गले में खरोंच व गंभीर चोटें आईं। मारपीट के बाद आरोपियों ने मोहित की कार में भी तोड़फोड़ की और उसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के तुरंत बाद पीड़ित ने कोतवाली थाना पहुंचकर मामले की मौखिक सूचना दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 115(2), 296, 3(5), 324 और 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।









