रायगढ़। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच रायगढ़ जिले में एक बार फिर चुनावी बिगुल बज गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उप-निर्वाचन 2026 की घोषणा कर दी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता (Model Code of Conduct) तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही लाउडस्पीकर, प्रचार-प्रसार और संपत्ति विरूपण को लेकर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।
हाइलाइट्स
- रायगढ़ जिले में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उप-निर्वाचन 2026 का आधिकारिक ऐलान
- किरोड़ीमलनगर नगर पंचायत के वार्ड-06 और जिले के 59 ग्राम पंचायत वार्डों में होंगे उप-चुनाव
- 18 मई तक जमा होंगे नामांकन पत्र, 1 जून को होगा मतदान और 4 जून को घोषित होंगे परिणाम
- संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू हुई आदर्श आचरण संहिता (Model Code of Conduct)
- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध, 200 मीटर के दायरे में ‘साइलेंस जोन’
- बिना अनुमति दीवारों पर पोस्टर-बैनर लगाने वालों पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत होगी FIR
कहां-कहां होंगे उप-चुनाव?
इस उप-चुनाव के तहत नगरीय निकाय में नगर पंचायत किरोड़ीमलनगर के वार्ड क्रमांक-06 में पार्षद पद के लिए वोट डाले जाएंगे।
वहीं त्रिस्तरीय पंचायत के तहत जिले के विभिन्न विकासखंडों की ग्राम पंचायतों के 59 रिक्त पंच पदों पर चुनाव होगा।
- रायगढ़ ब्लॉक: जामपाली, जामगांव, कछार, मनुवापाली, टारपाली, पतरापाली पूर्व और पण्डरीपानी पूर्व।
- पुसौर ब्लॉक: बासनपाली पूर्व, आमापाली, जतरी, नावापारा, दर्रामुड़ा, नन्देली, बड़ेहरदी, कौवांताल और खोखरा।
- खरसिया ब्लॉक: बर्रा, तिऊर, पुरैना, घघरा, टेमटेमा, किरीतमाल, पुछियापाली, गाड़ाबोरदी, गीधा और छोटेपण्डरमुड़ा।
- इसी तरह तमनार, घरघोड़ा, लैलूंगा और धरमजयगढ़ ब्लॉक की कई ग्राम पंचायतों (भेंगारी, डेहरीडीह, दुर्गापुर, कापू आदि) के रिक्त वार्डों में भी पंच चुने जाएंगे।
चुनाव का पूरा शेड्यूल: 1 जून को वोट, 4 को नतीजे
राज्य निर्वाचन आयोग के तय कार्यक्रम के अनुसार:
- नामांकन की अंतिम तिथि: 18 मई 2026
- नामांकन पत्रों की जांच (Scrutiny): 19 मई 2026
- नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आबंटन: 21 मई 2026
- मतदान की तारीख: 1 जून 2026
- मतगणना और परिणाम: 4 जून 2026 (नगरीय निकाय और खण्ड स्तर पर पंचायत के नतीजे)
रात 10 बजे के बाद भोंपू बजाया तो होगी कार्रवाई
चुनाव प्रचार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 सख्ती से लागू कर दिया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे या किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। दिन में भी इसके लिए सक्षम अधिकारी से परमिशन लेनी होगी। स्कूल, अस्पताल और कोर्ट के 200 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर पूरी तरह बैन रहेगा।
इसके अलावा, चुनाव प्रचार के जोश में बिना अनुमति किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति की दीवार पर पोस्टर चिपकाने या नारे लिखने वालों पर ‘छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994’ के तहत सीधे पुलिस कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने विशेष निगरानी दल (Flying Squad) मैदान में उतार दिए हैं।



