रायगढ़। अभियान संवेदना’ के तहत छाल थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान भोपेश्वर उर्फ छोटू राठिया के रूप में हुई है, जिसे वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले में पीड़िता की निजता और गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा है।
डरा-धमकाकर सुनसान मकान में ले जाने का आरोप
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 21 सितंबर 2026 को स्थानीय निवासी ने थाना छाल में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि गांव के युवक छोटू राठिया ने उनकी नाबालिग पुत्री को डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है।
परिजनों के मुताबिक, 18 सितंबर की रात खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए थे। इसी दौरान नाबालिग घर से लापता हो गई। परिजनों द्वारा खोजबीन करने पर अगली सुबह वह खेत में बने एक सुनसान मकान में मिली।
पूछताछ करने पर पीड़िता ने परिजनों को बताया कि 18 सितंबर की शाम आरोपी उसके घर के पास पहुंचा था और रात करीब 9 बजे खेत स्थित सुनसान मकान में आने का दबाव बनाया था। साथ न जाने पर उसने बदनाम करने की धमकी दी थी, जिससे डरकर वह वहां गई, जहां आरोपी ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसे वहीं छोड़कर चला गया।
बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
परिजनों की रिपोर्ट पर छाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 214/2026 पर धारा 127(2), 64 भारतीय न्याय संहिता (BNS) और 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना प्रभारी नासिर खान ने प्रशिक्षु उप निरीक्षक लता साहू से तत्काल एफआईआर दर्ज कराई और महिला पुलिस अधिकारी के माध्यम से पीड़िता का कथन दर्ज कराया गया।
इसके बाद पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी भोपेश्वर उर्फ छोटू राठिया को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी नासिर खान, उप निरीक्षक मदन पटले, प्रशिक्षु उप निरीक्षक लता साहू तथा आरक्षक सुरेन्द्र बंशी और राजेश राठौर शामिल रहे।









