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रायगढ़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़: किराये के मकान में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा

रायगढ़, 12 जून 2026

रायगढ़ शहर में चल रहे एक बड़े देह व्यापार (सेक्स रैकेट) का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। चक्रधरनगर इलाके के छोटे अतरमुड़ा में एक किराये के मकान में यह अवैध धंधा बेखौफ चलाया जा रहा था। पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ एक नकली ग्राहक भेजा और रैकेट चलाने वाली महिला दलाल सहित दो ग्राहकों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौके से तीन अन्य युवतियों को भी पकड़ा गया है।

रेड की कार्रवाई में रंगे हाथ पकड़े गए महिला और दलाल

कैसे हुआ भंडाफोड़? ‘नकली ग्राहक’ ने दिया इशारा

​पुलिस को काफी समय से भनक लग रही थी कि छोटे अतरमुड़ा स्थित साईं मंगलम गली के किनारे एक किराये के मकान में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। जानकारी मिली कि गुंजन चौहान नाम की महिला बाहर से लड़कियों को बुलाकर उनसे देह व्यापार करवा रही है।

​सूचना पक्की होने के बाद, सीएसपी मयंक मिश्रा और ट्रैफिक डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। पुलिस ने जाल बिछाते हुए अपने ही एक आदमी को ‘नकली ग्राहक’ (पाइंटर) बनाकर उस मकान में भेजा। जैसे ही उस नकली ग्राहक ने अंदर जाकर महिला दलाल से सौदा तय किया और पुलिस टीम को इशारा (सिग्नल) दिया, बाहर मुस्तैद पुलिस ने तुरंत घर पर धावा बोल दिया।

कमरे का नजारा देख पुलिस ने की कार्रवाई

​जब पुलिस टीम मकान के अंदर घुसी, तो दरवाजे के पास ही इस धंधे की सरगना (महिला दलाल) गुंजन चौहान बैठी मिली। महिला पुलिसकर्मियों ने जब कमरों की तलाशी ली, तो अंदर दो अलग-अलग कमरों में दो पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले।

​पुलिस ने मौके से कई आपत्तिजनक चीजें और नकली ग्राहक द्वारा महिला दलाल को दिए गए 2,500 रुपये नकद भी बरामद कर लिए। पूछताछ में महिला ने कबूल किया कि उसने यह मकान किराये पर सिर्फ इस अवैध धंधे को चलाने के लिए ही लिया था।

पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी

गुंजन, नेहरू और मीर

​इस छापेमारी में पुलिस ने मुख्य रूप से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर सीधे तौर पर मामला दर्ज हुआ है:

  • गुंजन चौहान (36 वर्ष): रैकेट चलाने वाली मुख्य महिला दलाल (मूल निवासी- सारंगढ़-बिलाईगढ़, हाल मुकाम- चक्रधरनगर, रायगढ़)।
  • नेहरू चौहान (37 वर्ष): ग्राहक, जो सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले का रहने वाला है।
  • मीर रविउल (34 वर्ष): दूसरा ग्राहक, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का है और अभी जशपुर जिले में रह रहा था।

​इन सभी के खिलाफ चक्रधरनगर थाने में पीटा एक्ट (देह व्यापार रोकने का कानून) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है।

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