रायगढ़। सारंगढ़ नगर पालिका परिषद के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया 28 सितंबर 2026 को पूरी की जाएगी। नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारियों के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) पद्मिनी भोई साहू ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। यह प्रक्रिया जिला कार्यालय सारंगढ़ के सभाकक्ष में सुबह 11 बजे से नागरिकों की उपस्थिति में शुरू होगी।
राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वार्ड आरक्षण के लिए समिति गठित की गई है। इसमें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं जिला पंचायत सारंगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोडल अधिकारी और नगर पालिका परिषद सारंगढ़ के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सचिव एवं प्रस्तुतकर्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जनसंख्या अनुपात और लॉट प्रणाली से तय होंगे आरक्षित वार्ड
आरक्षण की प्रक्रिया के तहत नगर पालिका के कुल वार्डों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वार्डों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा। इसके लिए नियमों के तहत वार्डों का चयन और क्रम निर्धारित किया जाएगा।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या तय होने के बाद, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए नियमानुसार शेष बचे वार्डों में से लॉट निकालकर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तय आरक्षित वार्डों में से नियमानुसार एक-तिहाई वार्ड संबंधित वर्ग की महिलाओं के लिए लॉट के जरिए आरक्षित किए जाएंगे।
नागरिकों की उपस्थिति में विधिवत दर्ज होगी कार्यवाही
यह पूरी कार्यवाही छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम और शासन के नियमों के तहत पूरी की जाएगी। विहित प्राधिकारी की मौजूदगी में आम नागरिकों के समक्ष यह प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। पूरी कार्यवाही को विधिवत लेखबद्ध करने की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद सारंगढ़ के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दी गई है।









